कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी से दी गई राहत वापस ले ली। इससे वर्ष 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार को झटका लगा है। अदालत के रोक हटाते ही सीबीआई की एक टीम शुक्रवार शाम को राजीव कुमार के सरकारी आवास पर पहुंची। वहां राजीव तो नहीं मिले, लेकिन जांच एजेंसी ने वहां समन चस्पा कर दिया।
समन में राजीव से पूछताछ के लिए शनिवार को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। राजीव कुमार फिलहाल दस दिनों की छुट्टी पर हैं। लेकिन अब अदालत के फैसले के बाद उनकी गिरफ्तारी की राह साफ हो गई है।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कुमार की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई की नोटिस को रद्द करने की अपील की थी। सीबीआई ने पूछताछ के लिए उन्हें नोटिस जारी की थी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का यह आरोप सही नहीं है कि सीबीआई जानबूझ कर उसे निशाना बना रही है।