घरेलू कंपनियों के लिए Corporate Tax 30% से घटकर हुआ 22%
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घरेलू कंपनियों के लिए Corporate Tax 30% से घटकर हुआ 22%
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं। गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अध्यादेश के जरिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया। घरेलू कंपनियां अगर अन्य कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें सिर्फ 22% टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.17% होगी। कॉर्पोरेट टैक्स की दर पहले 30% है। सेस और सरचार्ज मिलाकर 34.94% टैक्स लगता था। यानी नई दरों के मुताबिक कंपनियों की टैक्स देनदारी करीब 10% घट जाएगी।
सीतारमण ने कहा कि कोई कंपनी अगर अभी छूट ले रही है तो वह टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेगी। नई टैक्स दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी।वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरें दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे कम हो गई हैं।