शादी-समारोह में अब बंदूक नहीं बनेगी शान, हथियार रखने पर बैन
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शादी-समारोह में अब बंदूक नहीं बनेगी शान, हथियार रखने पर बैन
अगर आप लाइसेंस के साथ हथियार रखते हैं तो इसके नियम बदलने जा रहे हैं. कैबिनेट से मंजूरी के बाद सोमवार को गृह मंत्रालय 60 साल पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन से जुड़ा बिल पेश कर रहा है. इस बिल में सजा के कई प्रावधानों को बदला गया है साथ ही अपराध की नई श्रेणियों को भी इस बिल में शामिल किया गया है. बिल के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा हथियार नहीं रख सकता जिसकी सीमा पहले तीन आर्म्स तक थी.
आर्म्स अमेडमेंट बिल में अधिकृत डीलर के अलावा किसी को भी एक से ज्यादा अधिकार रखनी की इजाजत नहीं दी जाएगी. साथ ही पुलिस का सैन्य बलों से हथियार लूटने के मामले में 10 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान बिल में शामिल किया गया है. अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ियों को अपवाद के तौर पर एक से ज्यादा आर्म्स रखने की इजाजत मिलेगी लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूस की श्रेणी को तय किया गया है.
जश्न के मौकों पर आए दिन हर्ष फायरिंग में हादसों की घटनाएं होती हैं ऐसे में अब इसे अपराध की श्रेणी में लाया जा रहा है. लापरवाही से शादी-बारात में फायरिंग करने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नए बिल में ऐसे अपराध के लिए 2 साल की सजा या एक लाख के जुर्माने का प्रावधान शामिल किया गया है. धार्मिक आयोजनों, शादी समारोह और सार्वजनिक स्थलों पर फायरिंग को कानूनी तौर पर अपराध माना गया है.
जानकारी के मुताबिक संशोधन बिल में ये प्रावधान है कि ऐसे पुश्तैनी हथियारों की एक अलग श्रेणी होगी लेकिन उनके प्रयोग के लिए कारतूस नहीं रख सकते.