केंद्र सरकार ने Covid 19 पर देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज जो 1 फरवरी को अमान्य हो गए थे, अब 30 जून तक मान्य होंगे। लॉकडाउन को एक हफ्ता हो गया है। ऐसे में राज्य के परिवहन कार्यालयों (RTO) के बंद रहने के कारण इन मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को नवीनीकृत करने में कठिनाइयों का सामना करने वाले लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। परामर्श के अनुसार दस्तावेजों में परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत जारी किए गए कोई भी अन्य दस्तावेज शामिल हैं।