लॉकडाउन 3.0 में पंजाब सरकार शराब की होम डिलीवरी की अनुमित दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, कर्फ्यू में ढील के दौरान सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक जो दुकानें खोलने की परमिशन है, उसमें शराब की दुकानों को भी खोले जाने की परमिशन दी जाएगी. इसके बाद शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी हो सकती है.
दरअसल, शराब व्यापारियों ने पंजाब सरकार से होम डिलीवरी की परमिशन मांगी है या फिर सरकार को दी जाने वाली लाइसेंस फीस में कटौती की मांग उठाई है. ऐसे में पंजाब सरकार होम डिलीवरी की परमिशन दे सकती है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला 7 मई को होगा.
इधर, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है. एक ग्राहक एक बार में 5000 ml तक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, जिसकी डिलीवरी का शुल्क 120 रुपये होगा.